हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने सरकार को किया नोटिस जारी, कॉमर्स विषय की परीक्षा को लेकर विवाद

हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिसमे कॉमर्स विषय की परीक्षा को सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से लेने के मामले में अभ्यर्थियों की मांग पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
जिस से कॉमर्स के अभ्यर्थी अन्य विषयों की तरह हिंदी-अंग्रेजी माध्यम में इस परीक्षा को चाहते हैं। छात्रों का मानना है, की शिक्षा विभाग ने कॉमर्स का पेपर केवल इंग्लिश माध्यम में डाला था। जिस बजह से हिंदी माद्यम के छात्रों को पेपर देने में काफी परेशानी हुई, जिस को लेकर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है।
परीक्षा इंग्लिश में होने की बजह से हिंदी माध्यम के छात्रों को हुई परेशानी
हिमाचल प्रदेश में लोकसेवा आयोग के माध्यम से स्कूल प्रवक्ता की भर्ती हो रही है। 2020 फरवरी में कॉमर्स की परीक्षा हुई थी। जिसमे परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से हुई। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय के समक्ष बीते दिनों अपनी आपत्ति जताई की बहुत से छात्र हिंदी माध्यम के भी है और उन्हें इंग्लिश में एग्जाम देने में बहुत सी परेशानी हुई।
इसके बाद आयोग ने आगामी दिनों में ली जाने वाली इतिहास और राजनीति विज्ञान की परीक्षा को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से करने का नया फैसला लिया है। जिस से हिंदी माद्यम के छात्रों को राहत मिली है।
मामले की करे पूरी जांच और जल्द की जाए करवाई (हिमाचल हाईकोर्ट )
प्रदेश में लेकिन कामर्स की हो चुकी परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। जिसके चलते बुधवार को कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बीते दिनों हुई परीक्षा को रद्द करते हुए दोनों माध्यमों से परीक्षा लेने की मांग की है। प्रदेश हाईकोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की स्तिथि को मद्देनजर रखते हुए। सरकार को नोटिस जारी कर मामले की पूरी जानकारी देने के आदेश दिए हैं। और उस पर जल्द करवाई करने के लिए कहा गया है।