हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी में भरे जाने वाले 943 पदों की भर्ती को किया ख़ारिज

हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी में भरे जाने वाले 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका में तथ्यों को निराधार पाते हुए उसे खारिज किया है।
बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया है
इसी के साथ बताया जा रहा है की प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया है।
बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रुपये रखी गई है
इसी के साथ बताया जा रहा है की हिमाचल प्रदेश में जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है।
इसी के साथ बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रुपये रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है।
बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत
इसी के साथ बताया जा रहा है की प्रार्थी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का
फैसला पूर्णतया गलत है। इसी के साथ प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से रखी दलीलों से सहमति जताते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं है।