38 साल के सेवाकाल के दौरान 30 वर्ष अपने ही जिले में काट दिए फॉरेस्ट अधिकारी ने

हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने तबादले से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए वन विभाग को आदेश दिए कि वह 02 सप्ताह के भीतर प्रार्थी कर्मचारी के साथ प्रतिवादी कर्मचारी का तबादला उनके गृह जिला बिलासपुर से बाहर
किया जाए प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बलबीर सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए है।
21 वर्ष की सेवा तो प्रार्थी ने केवल मुख्य शहर बिलासपुर में ही की
इसी के साथ इस मामले के अनुसार प्रार्थी ने अपने 38 साल के सेवाकाल के दौरान 30 वर्ष फॉरेस्ट सर्किल बिलासपुर में ही काट दिए साथ ही 21 वर्ष की सेवा तो प्रार्थी ने केवल मुख्य शहर बिलासपुर में ही की है।
इसी के साथ 11 जून को प्रार्थी का तबादला फॉरेस्ट सर्किल हमीरपुर किया गया था, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की इस प्रतिवादी का तबादला वन विभाग के मुख्यालय शिमला से बिलासपुर किया गया था साथ ही
कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि दोनों की कर्मचारी अधीक्षक ग्रेड 1 हैं, जिला बिलासपुर से ही संबंध रखते हैं जिस को लेकर यह बात उठी की अपने ही होम टाउन में कैसे इतने साल इन्होने नौकरी की।
दोनों अधिकारी बिलासपुर में तैनाती का अधिकार नहीं रखते हाई कोर्ट
साथ ही प्रतिवादी ने अपना तबादला डीओ नोट के आधार पर करवाया है, साथ ही हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गयी, साथ ही कोर्ट ने मामले का निपटारा
करते हुए कहा कि दोनों अधिकारी बिलासपुर में तैनाती का अधिकार नहीं रखते, इसी लिए इन दोनों अधिकारियों का तबादला 02 सप्ताह के भीतर जिले से बाहर किसी अन्य जिले में किया जाए।